रायगढ़

सीएसपी ने नर्सिंग स्टूडेंट्स व टीचर्स को दी नवीन कानून की जानकारी
29-Jun-2024 2:29 PM
सीएसपी ने नर्सिंग स्टूडेंट्स व टीचर्स को दी नवीन कानून की जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 29 जून। एक जुलाई से लागू हो रहे नवीन कानून संहिताओं के संबंध में पूरे देश में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में भी प्रशासन व पुलिस नवीन कानून संहिता का प्रचार-प्रसार कर रही है। इसी क्रम में कल नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला द्वारा मां मंगला नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं और शिक्षकों को नवीन कानून की जानकारी दी गई।

आईपीएस अधिकारी आकाश शुक्ला ने बताया कि 01 जुलाई से देश में नये कानून के तहत एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। वहीं पुलिस जांच, कार्रवाई नवीन कानून में निहित प्रावधानों के तहत करेगी। यह नवीन कानून त्वरित रूप से न्याय देने वाला सिद्ध होगा। आमजन को भी नवीन कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नये कानून में बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने त्वरित न्याय देने जरूरी संशोधन किया गया है और अपराधियों के लिए सजा बढ़ाई गई है। वहीं आमजन के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता  2023 को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। नवीन कानून के तहत फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अत्यधिक प्राथमिकता देते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समानुकूल परिवर्तन किए गए हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को उनकी जानकारी होना आवश्यक है। कार्यक्रम दौरान नर्सिंग छात्राओं ने नवीन कानून के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर कुछ रोचक सवाल सीएसपी आकाश शुक्ला से पूछा गया जिनका बड़े सरल शब्दों में आकाश शुक्ला द्वारा उत्तर दिया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे तथा थाना पुसौर स्टाफ, कॉलेज के अध्यापक व छात्राएं मौजूद रही। 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news