रायगढ़

रेलवे टिकट बनाते युवक पकड़ाया
29-Jun-2024 6:47 PM
रेलवे टिकट बनाते युवक पकड़ाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 29 जून। 
बुधवार 26 जून को वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में रेल सुरक्षा बल रायगढ़ की टीम ने प्रभारी के निर्देशन में एक कंप्यूटर सेंटर में दबिश देकर एक युवक को रेलवे टिकट बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

इस संबंध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी ने मीडिया को बताया कि कल  रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार में सलिंप्त व्यक्तियों के विरूद्घ कार्रवाई के तहत प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार, रेसुब पोस्ट रायगढ़ के दिषा निर्देष में उप अखिल सिंह हमराह बल सदस्यों म.प्र.आ 0900028 सुनीता पटेल तथा आरक्षक 1400305 एम.के. मीना के साथ मुखबिर सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना फगुरम के सहयोग से ग्राम-देवारघटा में स्थित साहू कम्प्यूटर नामक दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु  दबिश दिया गया। 

उक्त दुकान में दुकान संचालक मिला पूछने पर नाम व पता योगेश कुमार साहू (26) सक्ती बताया। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे मोबाइल को जांच किया गया और पाया कि योगेश कुमार साहू स्वयं के एक यूजर आई.डी. से कुल 10 (पूर्व) रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 3790 - रूपये हैं। उक्त 10 रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है।  और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 50 रूपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया।

उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच डभरा के खाता का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया। मामला धारा-143 रेलवे अधिनियम अपराध कारित किया जाना पाये जाने पर दुकान संचालक योगेश कुमार साहू का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 10 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्ती पत्र बनाकर जब्त किया गया।

मौका पंचनामा तथा नजरी नक्शा तैयार कर आरोपी को जब्त संपति  सहित पोस्ट लाकर  उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा-143 रेलवे अधिनियम-दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों का एवं मानव अधिकार के नियमों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।

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