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4 गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा 3-3 लाख रुपए जुर्माना भी
25-Jul-2024 8:00 PM
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रायपुर, 25 जुलाई। नशे के सौदागरों के खिलाफ डी आर आई की कार्रवाई पर विशेष कोर्ट ने बड़ी सजा का फैसला सुनाया है।विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज कुमार सिन्हा ने 4 गांजा तस्करो को 15-15 साल की सजा और 3-3 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। इनमें भूपिंदर सिंह, चंद्रवीर,डोरीलाल,अमित कुमार को सजा हुई है।
सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं।इस मामले में 3 और तस्कर फरार हैं। चार साल पहले 2021 में 833 किलो गांजे के साथ डीआरआई ने गिरफ्तार किया था।