दुर्ग

प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, दुकानदारों पर जुर्माना
22-Jan-2022 9:41 PM
प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, दुकानदारों पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 22 जनवरी।
प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ी कार्रवाई करने निगम आयुक्त ने गुरूवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था और इसके लिये उन्होंने टीम का भी गठन कर आज से कार्य शुरू भी कर दिया है।

टीम को आदेश मिलते ही आज झिल्ली, पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सिविक सेंटर के शराब दुकान से कार्रवाई निगम ने शुरू की और प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया।  दिन के अलावा रात्रि में भी टीम कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के लिये गठित टीम ने आज परमेन्दर से 100 रूपये, अंशु सोनकर से 100 रूपये, रामकरण से 50 रूपये, शंभू से 100 रूपये, नवकार ज्वेलर्स से 100 रुपये, रवि केसरवानी से 50 तथा मिर्ची तडक़ा से 500 रूपये जुर्माना वसूलने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरी बैग को जब्त किया है।

इस कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी अनिल मिश्रा, अंजनी सिंह, मनोज तिवारी, रजनीकांत, दिलदार, ओमप्रकाश तिवारी, संतोष कौशल एवं पंकज शर्मा मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय उपयोग, परिवहन, उत्पादन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से सभी वाकिफ हैं। इसे नष्ट करना कठिन है और मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को भी बढ़ावा देता है। इनके उपयोग से गंदगी व्याप्त होता है, इन सभी कारणों से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर इस प्रकार कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है।

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