गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 22 मार्च । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा जिले में साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एण्ड डेयरी लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर क्रयशुदा
अचल संपत्ति 1.04 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने के लिए अंत:कालीन आदेश पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा निवेशकों और जमाकर्ताओं से प्राप्त धन राशि के एवज में उक्त कंपनी के तहसील राजिम अंतर्गत ग्राम पथर्री में 1.04 हेक्टेयर भूमि को निक्षेपकों के हित संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कुर्की हेतु आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रकरण राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) से संबंधित है। कंपनी द्वारा आम जनता को विभिन्न लोक लुभावने योजनाओं में लाभांश बताकर छल कपट करते हुए रकम जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया है तथा निक्षेपकों को झूठा प्रलोभन देकर उनसे पूंजी जमा कराई गयी है। कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं को उनके निक्षेप, ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में देय राशि का प्रतिसंदाय करने अथवा आश्वस्त सुविधाओं को देने में पूर्ण असफल रहा है। अत: चिटफंड कंपनी साईनिंग इंडिया रियल स्टेट एण्ड डेयरी लिमिटेड द्वारा निवेशकों और जमाकताओ से प्राप्त धनराशि के एवज में उक्त कंपनी के डायरेक्टर कन्हैयालाल पिता ननकीराम तहसील जांजगीर चांपा के नाम से ग्राम पथर्री में खसरा नम्बर 136/2 अंतर्गत 1.04 हेक्टेयर रकबा को कुर्की किये जाने हेतु अंत:कालिन आदेश पारित किया गया है।