कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 5 अप्रैल। नेशनल हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय ने 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
नेशनल हाईवे- 30 पर सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास के तहत वाहन चालकों की लगातार चेकिंग की जा रही है व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मोटर साइकिल सीजी 19 बीडी 2245 का चालक भीम मण्डावी (29) फुलगांव, थाना कांकेर व मोटर साइकिल सीजी 27 एच 8275 का चालक अनिल (25) डी.एन.के. कोण्डागांव दोनों वाहन चालक वाहन चेकिंग के दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए।
उक्त वाहन चालको के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर इस्तगासा तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों वाहन चालकों को 15 -15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्रवाई यातायात प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बंजारे व टीम द्वारा की गई।