गरियाबंद

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में भारतीय स्टेट बैंक को मिली संचालन की अनुमति, शर्तों के अधीन कलेक्टर ने दी अनुमति
03-May-2022 2:34 PM
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में भारतीय स्टेट बैंक को मिली संचालन की अनुमति, शर्तों के अधीन कलेक्टर ने दी अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 3 मई।
जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जनसमुदाय को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक शाखा को बैंक संचालन के लिए शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में बैंक संचालन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर भवन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) गरियाबंद द्वारा प्रस्तावित बाढ़ आपदा भवन में बैंक संचालन की स्थिति में प्रतिमाह राशि 15 हजार 310 रूपये किराया निर्धारण के प्रस्ताव दिया गया। जिसके फलस्वरूप शर्तो के अधीन कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया गया है।

प्रस्तावित भवन में बैंकिग कार्य के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां संपादित नहीं की जावेगी तथा बैंक में निगरानी हेतु सीसीटीवी यंत्र, अग्निशमन यंत्र तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी। बैंक में आवश्यकतानुसार सुविधाएं जैसे जल, विद्युत, इंटरनेट आदि व्यवस्था बैंक प्रबंधन को स्वयं करना होगा व बैंक संचालन हेतु प्रस्तावित भवन की किराया राशि प्रतिमाह 15 हजार 310 रुपये प्रत्येक माह के 05 तारीख तक जिला नाजरात शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

यह राशि भवन के आधिपत्य प्राप्त करने की तिथि से देय होगी। बैंक प्रबंधन के लिए भवन का आधिपत्य अपर कलेक्टर गरियाबंद के माध्यम से इस आदेश के 30 दिवस के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
भविष्य में बैंक संचालन हेतु अनुमति प्रदत्त भवन की जिला कार्यालय को आवश्यकता होने पर बैंक प्रबंधन को भवन रिक्त करना होगा।  कलेक्टर का निर्णय बैंक प्रबंधन के लिए बंधनकारी होगा। तथा समय-समय पर प्रसारित अन्य निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बैंक संचालन हेतु परिसर का किराया आधिपत्य मे लेने के तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
 

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