रायगढ़

दहेज प्रताडऩा, तीन को 6-6 माह कैद व अर्थदंड
16-Jul-2022 4:02 PM
दहेज प्रताडऩा, तीन को 6-6 माह कैद व अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खरसिया, 16 जुलाई।
खरसिया थाना दहेज प्रताडऩा के मामले में तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय ने कार्रवाई की है। तीनों का 6-6 माह की सजा एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 179/14 में न्यायालय मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया द्वारा आरोपी बरातू राम, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध साबित करते हुए आरोपीगण बरातू, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद को दोषी पाया गया।

आरोपीगण के विरुद्ध आरोप था कि 2 मई 2014 मई को प्रार्थी दीनदयाल की पुत्री का विवाह ग्राम हाथीटिकरा निवासी राजेश पटेल पिता बरातू के साथ तय हुआ था। विवाह दिनांक को लालीभाजी कार्यक्रम के समय दहेज में दिए जाने वाले सामान को देखते हुए, दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन नहीं दे रहे हो कहते हुए वाद-विवाद करने लगे और धमकी देने लगे कि उपरोक्त सामान दोगे तभी शादी करेंगे। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सामान देने में असमर्थता दिखाई गई तो आरोपीगण मारपीट करने लगे, उसके बाद बिना शादी किए बारात वापस ले गए ।

न्यायालय द्वारा कथन लेख्बध्द किए जाने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को धारा 323/34 भा. दं. सं. के तहत 1- 1 हजार रु. की अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6 - 6 माह का साधारण कारावास की सजा एवं 1- 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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