रायगढ़
रायगढ़, 10 मई। अपने ठेकेदार मालिक के शारीरिक शोषण से त्रस्त मजदूर के द्वारा ठेकेदार की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को कई टुकड़ों में बांटकर साक्ष्य छिपाने के इरादे से इधर-उधर फेंक देने के सनसनी खेज मामले में करीब पांच साल बाद अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है।
मृतक के जीजा के द्वारा इस मामले की रिपोर्ट कोतरा रोड थाने में दर्ज कराये जाने के पर पुलिस ने इस मामले में भादवि की धारा 302, 201 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
उक्त मामले में सेशन कोर्ट रायगढ़ के विद्वान न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान तथा धारा 201 के तहत सात वर्ष कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। कोर्ट के आदेश में दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक विमला महंत ने पैरवी की।