महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 जुलाई। महासमुंद तहसीलदार प्रेमू साहू के विरुद्ध बुधवार शाम सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी, अपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेज से छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण पर पूर्व में एफ आईआर दर्ज न होने पर आवेदक अमरजीत सिंह गुरुदत्ता ने न्यायालय की शरण ली थी। जहां से न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर तहसीलदार व अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्घ उक्त आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि बीते 23 जून को महासमुंद न्यायालय ने इस मामले में महासमुंद तहसीलदार के विरुद्घ अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। लेकिन पुलिस इसे प्रशासनिक दबाव में टाल रही थी। जिस पर आम आदमी पार्टी ने 22 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। यही नहीं, पक्षकार की ओर से न्यायालय की अवमानना का मामला भी दर्ज किया गया था। जिस पर 18 जुलाई को न्यायालय ने टीआई को तलब कर प्रकरण में एफआईआर दर्ज न करने का कारण पूछा था। कल 20 जुलाई की शाम इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया।
बताया जा रहा है कि इस प्रकरण के तहसीलदार के लिपिक सहित अन्य लोग भी संलिप्त है। फिलहाल तहसीलदार प्रेमू साहू व अन्य के विरुद्घ एफआईआर दर्ज किया गया है। नागरिक अमरजीत सिंह गुरुदत्ता ने वकील अनिल शर्मा के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण लगाया था। जिस पर दस्तावेजी साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया है।