गरियाबंद

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला
29-Dec-2022 2:32 PM
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 29 दिसंबर।
कार्यस्थल पर  महिलाओं  का लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन पर  28 दिसम्बर को गरियाबंद में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

अशोक कुमार पाण्डेय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद द्वारा उक्त विषय पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। कार्यक्रम में लैंगिक उत्पीडऩ समिति को पूर्व विशाखा नाम से जाना जाता था के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। जहां पर 10 लोग कार्य कर रहे हो वहां लैंगिक उत्पीडऩ की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। लैंगिक उत्पीडऩ समिति को प्रतिमाह बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है के संबंध में जानकारी दिया गया।

एक दिवसीय कार्यशाला में  एच.एस. यदु अधिवक्ता द्वारा महिला और बालिकाओं के लैंगिक अपराध की विभिन्न धाराओं, परामर्शदाता, सखी वन स्टॉप सेन्टर, जैसे छेड़-छाड़, साइबर क्राइम, लैंगिक अपराध आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।  लता पटेल, संरक्षण अधिकारी, नवा बिहान के द्वारा घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं के संरक्षण हेतु अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
एच.आर. दाऊ ने घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला उत्पीडऩ समिति के संबंध में जागरूकता होने के संबंध में बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
केन्द्र प्रशासक- रेवती यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेन्टर के सुचारू रूप से संचालन की विस्तृत जानकारी देते हुए 181 महिला हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर की जानकारी दी गयी।
सेंटर एक ही छत के नीचे हिंसा से पीडि़त महिलाओं के आश्रय हेतु 24 घंटे तत्पर है। महिलाओं को दिये जाने वाली सुविधा यथा विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श सहायता, पांच दिवस का वैकल्पिक आश्रय सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।  अनिल द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आईसीपीएस योजना जो कि वर्तमान में परिवर्तित नाम मिशन वात्सल्य योजना के रूप में संचालित है। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवार जिनकी ग्रामीण स्तर पर वार्षिक आय 72 हजार एवं शहरी क्षेत्र अंतर्गत 96 हजार से कम हो उन परिवार के बच्चों को शिक्षा/स्वास्थ्य/कौशल विकास हेतु स्पांसरशिप योजना से बच्चों को लाभान्वित करने हेतु प्रतिमाह 2 हजार रुपये प्रदाय किये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। साथ ही साथ पीएम केयर योजना अंतर्गत आने वाले बच्चों को 4 हजार प्रतिमाह लाभ दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया।

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