धमतरी

प्रतिबंधित प्लास्टिक, 4 कारोबारियों से वसूला जुर्माना
03-Mar-2023 2:49 PM
प्रतिबंधित प्लास्टिक, 4 कारोबारियों  से वसूला जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 3 मार्च।
समझाइश देने के बाद भी दुकानों में प्लास्टिक थैला बेचा जा रहा है। निगम प्रशासन ने कई दुकानों में दबिश दी। दो मार्च को देर-शाम 4 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 3700 रुपए जुर्माना वसूला गया।

केन्द्र सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक झिल्ली पन्नी पर बैन लगा दिया गया है। इससे पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद कई दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। गुरूवार को निगम कमिश्नर विनय पोयाम के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मिशन मैनेजर के नेतृत्व में एक टीम जांच में निकली थी। यह टीम अलग-अलग क्षेत्रों में घुसकर 19 दुकानों में दबिश दी। जहां 4 दुकानों में झिल्ली, पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया गया। इनके खिलाफ 3700 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।

सावधानी- धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
कचरे के ढेर में आग लगाने पर प्लास्टिक की थैलियां जलने के कारण उठने वाला धुआं जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। दुकानदार से लेकर ग्राहक बेखौफ होकर बाजार में पॉलीथिन लिए घूमते हैं। जिले में पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है या नहीं इस बात की पड़ताल सहित कार्रवाई का दायित्व संयुक्त रूप से अधिकारियों पर है, लेकिन अधिकारी गंभीर नहीं है। अधिकारियों की इस निष्क्रियता का फायदा दुकानदार खूब उठाते हुए आज भी पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं।

1 जुलाई 2022 से यह सब पर बैन
नोटिस के मुताबिक1 जुलाई से प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर शामिल हैं। शहर में रोज 2 क्विंटल प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। शहर के 2 ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहां प्लास्टिक का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। सालभर से प्लास्टिक कटिंग यूनिट बंद है। शहर में कुछ दुकानदार खुले तौर पर प्लास्टिक की थैली बेच रहे हैं। 

गोल बाजार, मकई चौक, सिहावा चौक, रत्नाबांधा चौक स्थित कुछ दुकानों में बड़ी मात्रा में पॉलीथिन उपलब्ध है, लेकिन प्रशासन की टीम ने जांच तक नहीं कराई गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिए है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए हो सकते हैं।   

 

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