रायगढ़

वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग के अभिभावक पर लगा 5 हजार का जुर्माना
15-Jun-2023 7:31 PM
वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग के अभिभावक पर लगा 5 हजार का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 15 जून। 
सुरक्षित यातायात तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर नाबालिग वाहन चालकों को समझाइश के साथ उनके अभिभावक पर मोटरयान अधिनियम 5-180 के तहत कार्रवाई की जाती है।

इसी क्रम में विगत दिनों केवड़ाबाड़ी चौक पर कार्रवाई दौरान यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा तेज गति से स्कूटी चलाते नाबालिग को रोका गया जिसके वाहन के कागजात जांच किया गया। वाहन चला रहा नाबालिग के पालक को थाना यातायात बुलाकर अधिकारियों द्वारा समझाइश दिया गया साथ ही  यातायात पुलिस द्वारा बालक के अभिभावक पर धारा 5-180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।

न्यायाधीश द्वारा नाबालिग चालक के पिता को 5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। यातायात डीएसपी सुशांत बनर्जी ने बताया कि यातायात पुलिस आगे भी समय-समय पर नाबालिग वाहन चालकों पर इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। साथ ही अभिभावकों से अपील किया जाता है कि वह सुरक्षा के दृष्टिगत अपने बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। विदित हो कि धारा 5-180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तीन मास तक सजा या पांच हजार रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news