राजनांदगांव

जलतरंग कॉलोनी में बिना अनुमति निर्माण ध्वस्त
29-Jun-2023 4:29 PM
जलतरंग कॉलोनी में बिना अनुमति निर्माण ध्वस्त

निगम की टीम ने की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 जून। नगर निगम सीमांतर्गत अवैध निर्माण एवं शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रभावी रूप से रोकथाम करने नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता द्वारा नगर निगम में अतिक्रमण दस्ता (तोडूदस्ता) का गठन किया गया है। गठित दल निगम सीमाक्षेत्र में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते है। इसी कड़ी में आयुक्त गुप्ता के निर्देश पर वार्ड नं. 23 अनुपम नगर जलतरंग कालोनी में नगर निगम के बिना अनुमति हो रहे दुकान निर्माण को निगम व पुलिस की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

इस संबंध मेें अतिक्रमण प्रभारी भूपेन्द्र वाडेकर ने बताया कि वार्ड नं. 23 अनुपम नगर में हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास जलतरंग कालोनी में सुदीप राय द्वारा निगम से बिना अनुमति लिए अवैध रूप से दुकान का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर उन्हें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(11) व 302 एवं 307(3) के तहत अवैध निर्माण हटाने नोटिस जारी किया गया था, किन्तु इनके द्वारा आज पर्यन्त तक अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।

अवैध निर्माण नहीं हटाने पर आयुक्त श्री गुप्ता के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम के अतिक्रमण तोडू दस्ता द्वारा पुलिस बल सहित उक्त अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस अवसर पर उप अभियंता अशोक देवांगन, प्र.पटवानी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा सहित निगम व पुलिस की टीम उपस्थित थे।

आयुक्त श्री गुप्ता ने अतिक्रमण दस्ता से कहा कि शहर मेें जहां-जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है एवं अवैध प्लाटिंग की जा रही है, उसे तत्काल हटाया जाए और संबंधित के विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।

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