सरगुजा

स्टेट बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया को किया स्थगित
15-Sep-2023 10:38 PM
स्टेट बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया को किया स्थगित

पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति करेगी समस्त कार्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर 15 सितंबर। स्टेट बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर की निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के कार्य संचालन के लिए पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसमें संतोष कुमार गुप्ता, राजवर्धन सिंह, सुशील शुक्ला, विद्यानंद मिश्रा,दिनेश्वर प्रसाद सोनी हंै।

परिषद के सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष लंबित प्रकरण पक्षकार उदय राज तिवारी विरूद्ध चेयरमेन छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर एवं अन्य जो जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के निर्वाचन से संबंधित है में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 की प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपरोक्त अपील प्रकरण को शीघ्रताशीघ्र निराकृत किए जाने का निर्देश है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 का अवलोकन किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31.03.2023 को यह पाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की गई है, तथा निर्वाचन में अवांछित मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी ने याचिका इस आधार पर निरस्त की है कि अपीलार्थी या किसी अन्य ने निर्वाचन पूर्व आपत्ति नहीं की है, एवं ना ही दस्तावेज पेश किए।प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं आदेश दिनांक 31.03.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची तैयार किए जाने में वैरिफिकेशन रूल्स 2015 का पालन नहीं किया गया है तथा ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु अण्डर डिक्लेरेशन फार्म जमा नहीं किया है तथा ऐसे अधिवक्ता जो अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद से छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद में अपना नाम स्थानांतरित नहीं कराये हैं तथा जून 2010 के पूर्व जिन्होंने वेरिफिकेशन फार्म जमा नहीं किए है उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराया गया है जो वेरिफिकेशन नियम 2015 के प्रावधानानुसार नहीं है।

सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, तथा जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के कार्य कलापों संचालन हेतु पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है।उपरोक्त प्रशासनिक समिति तत्काल प्रभाव से जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर का समस्त कार्य संव्यवहार परिषद के विशेष समिति के आगामी आदेश तक संचालित करेगी। जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति को तत्काल कार्य प्रभार सौंपे।

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