दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 नवंबर। हाउसिंग लोन की बचत किस्त राशि के भुगतान स्वरूप बैंक को दिया गया चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने आरोपिया को सजा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग सविता सिंह ठाकुर की कोर्ट ने आरोपिया सीमा वरेटवार को धारा 138 पराक्रम्य में लिखित अधिनियम के तहत 2 वर्ष साधारण कारावास, 1.20 लाख प्रतिकर राशि से दंडित किया है। परिवादी राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला की ओर से अधिवक्ता शफीक खान ने पैरवी की थी।
वार्ड नंबर 52 न्यू आदर्श नगर दुर्ग निवासी मीना वरेटवार पति नीरज कुमार ने 26 अप्रैल 2016 को परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला से 13.50 लाख का लोन लिया था, जिसके एवज में आवेदन ,जमानतनामा, आवश्यक दस्तावेज आदि निष्पादित किए गए थे। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मदनपाल सिंह ने बताया कि आरोपिया ने हाउसिंग लोन की बचत किस्त राशि के भुगतान स्वरूप परिवादी बैंक को 6 नवंबर 2018 की तारीख का 60 हजार का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बोरसी रोड का चेक प्रदान किया था। बैंक प्रबंधन द्वारा जब उक्त चेक को जमा किया गया तो खाते में रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इस पर बैंक प्रबंधन ने अपने अधिवक्ता शफीक खान के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किया था किंतु आरोपिया ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।