रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 25 नवंबर। नाबालिग युवती को शादी का झांसा देते हुए युवक द्वारा उसे भगा ले जाकर उसके असमत को तार तार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर करावास सहित 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुरी निवासी लशन उर्फ भोला राठिया ने गांव की ही 14 वर्षीय नाबालिग युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा कर 18 अप्रैल 2022 को घर से भगा ले गया था, इधर नवयुवती के घर से गायब रहने पर परिजनों ने थाने में भोला राठिया पर भगा ले जाने का संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पतासाजी के दौरान युवती घर आयी और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने भोला पर भगा ले जाकर उसके साथ रेप करने की बात कही।
पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर आरोपी भोला राठिया के विरुद्ध भादवी की धारा 363,366 व 376 (3) व अधिनियम 4 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने भोला राठिया को दोषी पाते हुए धारा 363 के अपराध के लिए तीन वर्ष की कठोर करावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के अपराध के लिए भी तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड तथा अधिनियम की धारा (4 )2 के अपराध के लिए 20 साल की कठोर कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की पैरवी मोहन सिंह ठाकुर ने की है।