रायपुर

उबलते खीर से बच्चा झुलसा, बिल्हा बीईओ भी निलंबित
22-Dec-2023 8:01 PM
उबलते खीर से बच्चा झुलसा, बिल्हा बीईओ भी निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 दिसंबर। लोक शिक्षण ( डीपीआई) सुनील जैन ने उबलती हुई खीर से बच्चों के हाथ झुलसने के मामले में शास.प्राथ. विद्यालय, दोमुहनी( बिल्हा)  की प्रधान पाठिका एवं एक शिक्षिका को निलंबित किया है।

जेडी बिलासपुर के जांच  प्रतिवेदन के अनुसार प्राथमिक शाला  दोमुहनी के एक छात्र की  मध्यान्ह भोजन वितरण के समय उबलती हुई खीर में गिर जाने के कारण बायें हाथ की चमड़ी जल गई थी । जांच  पाया कि विद्यालय में बच्चों को बैठाकर खानानहीं खिलाया जाता है, बल्कि लाईन लगाकर खाना वितरीत किया जाता है उसी दौरान यह घटना हुई। जांच उपरांत संस्था की प्रधान पाठिका एवं एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। साथ ही घटना में  बिल्हा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  आर.एस. राठौर की भूमिका लापरवाहीपूर्वक, गैर जिम्मेदाराना एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ पाये गये। 

विकासखण्ड बिल्हा में कार्यरत  क्रांति साहू, शहरी स्त्रोत समन्वयक, बिलासपुर द्वारा राजनीतिक पार्टी विशेष के लिये चुनाव प्रचार करने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर क्रांति साहू को निलंबित किया गया था। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा आर.एस. राठौर द्वारा क्रांति साहू को निलंबन आदेश नहीं देने व निलंबन के पश्यात् भी उन्हें लगभग 1 माह तक उपस्थिति  का अवसर देने  दोषी पाया गया है। विकासखण्ड बिल्हा के अंतर्गत कई प्राथमिक / माध्यमिक शाला के जर्जर भवन में छात्रों के अध्यापन कराये जाने की घटना को लेकर  उच्च न्यायालय, बिलासपुर में जनहित याचिका क्र. 69/2023 दायर की गई है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा  आर.एस. राठौर द्वारा नियमित अवलोकन/निरीक्षण नहीं करने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई है। आर.एस. राठौर का उक्त कृत्य छ0म0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।

5/ अत: 700 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत  आर.एस. राठौर, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (मूल पद व्याख्याता) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन काल में इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

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