रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 दिसंबर। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यभारित, आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसकी अनुशंसा संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ने की है। इसके परीक्षण के लिए गठित समिति में अधिकारी, कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा भी सदस्य रहे हैं। संचालक ने
कहा है कि राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढऩे के निश्चित तथा समयबद्ध अवसर अपलब्ध कराने छत्तीसगढय वित्त एवं योजना विभाग अप्रैल 2006 से प्रथम एवं द्वितीय समयमान प्रभावशील किया गया था। और वित्त विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने जनवरी 2016 से प्रभावशील किया गया । वित्त निर्देश 27/2012 द्वारा कार्यमारित एवं आकरिमकता सेवा के नियमित स्थापना की सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष 20 वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय समयमान की पात्रता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है।जो कि अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। जिस प्रकार नियमित स्थापना के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रभावशील किया गया है उसी प्रकार कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के नियमित हुए कुशल/अर्धकुशल/अकुशल अनिकों को निश्चित समयावधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा सकता है।