गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 14 जनवरी। राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसके लिए निर्धारित तिथियां निर्धारित की गई है। इनमें जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अग्रस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाता है।
इसी तारतम्य में इस माह 23 जनवरी को ग्रामसभा आयोजन जिले के सभी गांवों में किया जायेगा। ग्राम सभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ग्रामसभा में लिए गये निर्णयों का अधिकतम 15 मिनट का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (रा), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने एवं स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है।
जनवरी 2024 में आयोजित ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जाएगी एवं पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव एवं निवारण की जानकारी एवं उससे निपटने के लिए लोगों के जागरूक किया जाएगा ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।
ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत् संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने की चर्चा की जाएगी। मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के बारे में समीक्षा करें, लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी, गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों पर ग्रामसभा के एजेंडे में शामिल किये जायेंगे।