रायपुर

‘किंग्सटाउन’ डूंडा को देना होगा विलंब अवधि की क्षतिपूर्ति,45 दिन के भीतर मकान
07-Mar-2024 6:15 PM
‘किंग्सटाउन’ डूंडा को देना होगा विलंब अवधि की क्षतिपूर्ति,45 दिन के भीतर मकान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा मेसर्स नवभारत ड्वेलिंग्स प्रा.लि., विसी इन्फ्राक्चर प्रा.लि., रोहित श्रीवास्तव के प्रोजेक्ट ‘किंग्सटाउन’, डूंडा, रायपुर के खिलाफ आदेश पारित किया है। रेरा ने किंग्सटाउन प्रबंधन को मकान का निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर  शिकायतकर्ताओं को 45 दिवस के भीतर मकान का आधिपत्य और अनुबंध विलंब अवधि की ब्याज राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष आवेदक  विनीत रामटेक एवं श्री उदय रामटेके, निवासी-फ्लैट नं.-बी-1, ए-202, गोल्डन टॉवर, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा अनावेदकगण (1) मेसर्स नवभारत ड्वेलिंग्स प्रा.लि. (2) विसी इन्फ्राक्चर प्रा.लि., (3)  रोहित श्रीवास्तव के प्रोजेक्ट ‘किंग्सटाउन’, डूंडा, के विरूद्ध शिकायत की थी। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य 2 जुलाई 13 को अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंध की शर्तों अनुसार आवेदक द्वारा संपूर्ण विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी द्वारा मकान का आधिपत्य देने की अधिकतम अवधि 31 जुलाई 2016 तक निर्धारित थी। अनावेदक द्वारा अपूर्ण मकान का विक्रय विलेख पंजीयन 20 मार्च 22 को निष्पादित कराया गया है, किन्तु अपूर्ण मकान को पूर्ण कराकर आधिपत्य प्रदान नहीं करने के कारण रेरा में शिकायत की थी।

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