रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। रिजर्व बैंक आफ इंडिया भिलाई के प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 27 फरवरी, 24 के एक आदेश द्वारा प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर ‘एक्सपोजऱ मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ और केवायसी 2016’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए 1.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(द्ब) और 56 के साथ धारा 47(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है।
मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल के अनुसार: 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-अनुपालन की सीमा तक मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए निम्नलिखित आरोप कायम थे।
बैंक ने (द्ब) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) जोखिम सीमा का उल्लंघन किया था, और (द्बद्ब) छह महीने में एक बार अपने ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं की थी। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक जुर्माने को लागू करना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल नहीं है।