रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मार्च। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिल्डर डेवलपर मारूति इंफ्रा सिटी सांकरा पाटन के विरूद्ध मिली शिकायत पर दो माह के भीतर सभी सुविधाओं के साथ मकान हैंड ओवर करने के निर्देश दिया है ।
कोरिया निवासी सुश्री दीपिका सिंग, रायपुर निवासी संतोषी साहू, प्रेमलता यादव के द्वारा राकेश कुमार सोनी, श्रीमती परगुन छाबडा, के प्रोजेक्ट च्च्मारूति इनका सिटीज्ज्, के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।इनके मध्य छह वर्ष पूर्व 27 जुलाई 18 को अनुबंध किया गया था। अनुबंध की शर्तों अनुसार आवेदिका द्वारा संपूर्ण विक्रय राशि का भुगतान कर दिया गया है। सोनी और छाबड़ा द्वारा 18 माह के भीतर मकान का आधिपत्य प्रदान करना था। नहीं किये जाने के कारण क्षुब्ध होकर प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया। आवेदिका के शिकायत पर प्राधिकरण द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई की गई। प्रकरण पर परिशीलन करते हुये अल्प अवधि में ही प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य ने बुधवार को आदेश पारित कर आवेदिका पीडि़त पक्ष को त्वरित न्याय प्रदान किया गया कि दो माह के भीतर भू-संपदा प्रोजेक्ट मारूति इंफ्रा सिटी में सुविधाएँ उपलब्ध कराए।
2. आवेदिका पृथक से अनावेदक क्रमांक-01 के विरूद्ध धारा 12 का उल्लंघन करने पर (स्नह्रक्ररू-हृ) में क्षतिपूर्ति हेतु छग भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रतिकर हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दो माह के भीतर मकान पूर्ण कर सुविधाओं सहित आधिपत्य प्रदान करें।
रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह आदेशित किया जाता है कि अनावेदक क्रमांक-01 के विरूद्ध अधिनियम की धारा-3 के उल्लंघन के लिये पृथक से प्रकरण दर्ज करते हुये अनावेदक क्रमांक-01 के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण संस्थित करे।