बलौदा बाजार

आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए गरीबी रेखा की सर्वे सूची में पालकों का नाम होना अनिवार्य
12-Apr-2024 9:04 PM
आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए गरीबी रेखा की सर्वे सूची में पालकों का नाम होना अनिवार्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 अप्रैल। इस साल भी शासन की निशुल्क शिक्षा का अधिकार का लाभ 3 हजार से अधिक बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन बच्चों के लिए सीट 2 हजार भी नहीं है और कतार में 5 हजार से अधिक गरीब परिवार के बच्चे खड़े हैं।

शासन की कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी प्रक्रिया इतनी कठिन रहती है कि ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और झंझट में नहीं पढऩा चाहते। ऐसे ही गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाने एक योजना शिक्षा का अधिकार नियम है, जिसके तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश व शिक्षा दिलाने प्रशासन प्रयासरत है। इसकी प्रक्रिया भी एक मार्च से शुरू हो गई है जो 15 अप्रैल तक चलेगी।

गरीबी रेखा प्रमाण पत्र अनिवार्य

आरटीई के तहत अपने बच्चों को शहर के नामी गिरानी निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने कई पालकों की तमन्ना है। ऐसे पालक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए शहर के कंप्यूटर और चॉइस सेंटरों में पहुंच रहे हैं। पालक फॉर्म भरने सिर्फ राशन कार्ड लेकर पहुंच रहे हैं।

गरीबी रेखा प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। क्योंकि फॉर्म भरने 2007-8 और 11 के सर्वे सूची में पालकों व परिजनों का नाम होना अनिवार्य है।

दाखिले के लिए ये नियम -आवेदक की आयु 3 साल होना अनिवार्य। आवेदक की आयु की गणना 31 मार्च 2024 के अनुसार होगी।  कक्षा नर्सरी के लिए तीन से चार साल के बीच होना जरूरी है।  केजी 1 के लिए चार से पांच साल निर्धारित की गई है।  कक्षा पहली के लिए 5 से 6 साल 6 माह के मध्य होना अनिवार्य है।

इन स्कूलों के लिए ज्यादा

आ रहे आवेदन

आदित्य बिरला स्कूल रवान, हिर्मी पब्लिक स्कूल भाटापारा, अंबुजा विद्यापीठ रवान, मॉडल स्कूल भाटापारा, डीएवी सोनाडीह व वर्धमान स्कूल बलौदाबाजार में प्रवेश के लिए ज्यादा आवेदन आ रहे हैं।

210 निजी स्कूलों में आईटीई

के तहत मिलेगा प्रवेश

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत एक स्कूल की कुल सीट पर 25 फ़ीसदी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहता है। जिले में 210 स्कूलों में 1952 सीटें गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। इन सीटों पर अब तक 5 हजार से अधिक पालकों ने आवेदन किया है यानी एक सीट पर दो से तीन दावेदार हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है।

जानकारी के अनुसार 7 दिन बाद पोर्टल लाक हो जाएगा. इसके दो दिन बाद दस्तावेजों की जांच शुरू होगी। इसमें से पात्र हितग्राहियों को स्कूलों में सीट मिलेगी। आवेदन करने के बाद अधिकांश पालकों में संपूर्ण दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। कई पालकों ने गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। जिसके कारण ऐसे बालकों के आवेदन जांच के दौरान अपात्र कर दिए जाएंगे। 18 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच होगी।

शहर और गांव के लिए अलग-अलग सूची मान्य की

आरटीई के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार के 2002-03 की सर्वे सूची में नाम होने पर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जबकि शहरी क्षेत्र में 2007 8 की सर्वे सूची अनिवार्य की गई है। पालक नगर पालिका नगर पंचायत नगर भावनो में जाकर सर्वे सूची में नाम संखाल रहे हैं। जिसके नाम दर्ज हैं उसके प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

20 मई से निकली जाएगी लॉटरी

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए दस्तावेजों को संबंधित नोडल केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। जमा नहीं करने वाले फार्म अपात्र कर दिए जाएंगे। आगामी 18 अप्रैल से दस्तावेजों की जहां सूची होगी, जो 17 तक चलेगी। 20 में से लाटरी निकल जाएगी जो 30 में तक चलेगी।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news