रायपुर

नए कानून में नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान
29-Jun-2024 3:04 PM
नए कानून में नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान

 दिग्विजय कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 जून। शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनंादगांव में प्राचार्य डॉ. अंजना ठाकुर के निर्देशन में एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के जागरूकता के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एएसपी मुकेश ठाकुर और छग कॉलेज रायपुर की सहायक प्राध्यापक हेमंत नंद गौरी ने नए कानून के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन करते डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक दंड प्रक्रिया की सामान्य जानकारी दी।

मुख्य वक्ता एएसपी मुकेश ठाकुर ने नए कानूनों की विस्तृत जानकारी देते कहा कि अंग्रेजों के जमाने से लागू कानूनों में बदलाव करते केंद्र सरकार ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते किए है। मुख्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के लिए अब व्यक्ति कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकता हैं, वह चाहे तो ऑनलाईन माध्यम से भी कर सकता है, परंतु तीन दिन के अंदर उसे निकटस्थ थाने में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने होंगे, नए कानूनों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है।

नवीन न्यायिक अधिनियम की चर्चा करते हेमंत नंदा गैरी ने कहा कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता, वही सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया है। उन्होंनेे कहा कि माँब लीचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अंत में हिरेंद्र बहादुर ठाकुर ने आभार व्यक्त किया।

उक्त अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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