रायपुर
![चौक-चौराहे, सरकारी भवनों में बैनर, पोस्टर लगे तो कार्रवाई चौक-चौराहे, सरकारी भवनों में बैनर, पोस्टर लगे तो कार्रवाई](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719666755016.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जून। निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के आदेश पर नगर निवेशक निशिकांत वर्मा ने शहर के फ्लेक्स, पाम्पलेट प्रिंटर्स को संचालकों की बैठक ली. बैठक में मुख्य रूप से आशीष ग्राफिक्स, कीर्ति प्रिंटर,डिजाइन स्टेशन, प्रिंट आर्ट, आदित्य प्रिंट स्टेशन सहित निगम के सहायक अ, उप अभियंता उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि निगम सीमा क्षेत्र में चौक - चौराहों, सामुदायिक भवनों, शासकीय भवनों की दीवारों, विद्युत खम्बों, शासकीय सम्पतियों पर रंग - रोगन, आर्ट वर्क, पेंटिंग आदि के सौंदर्यीकरण कार्य करवाये गए हैँ।
अब इन पर प्रिंटिंग, फ्लेक्स, पाम्पलेट संस्थानों द्वारा बैनर, पोस्टर, स्टीकर लगवाकर शासकीय सम्पतियों का विरुपण किया जा रहा है?। बैठक में सभी प्रिंटिंग, फ्लेक्स, पाम्पलेट संस्थानों को सामुदायिक भवनों, शासकीय भवनों, विद्युत खम्बों,शासकीय सम्पतियों पर किये गए रंग- रोगन, पेंटिंग,आर्ट वर्क पर बैनर, पोस्टर, स्टीकर नहीं लगवाने के निर्देश दिए । अन्यथा सम्पति विरुपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।