रायपुर

नए अपराधिक कानून के तहत गाली गलौज, आत्महत्या के दो मामले दर्ज
01-Jul-2024 3:46 PM
नए अपराधिक कानून के तहत गाली गलौज, आत्महत्या के दो मामले दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जुलाई।  थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर  अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज  कर जांच किया गया है।  सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद 47 वर्ष परसदा ने सोमवार को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद  49 वर्ष ने  फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है की। सूचना पर  धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में  ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।

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