रायगढ़
![नाबालिग को भगा ले गया आरोपी गुजरात से बंदी नाबालिग को भगा ले गया आरोपी गुजरात से बंदी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/17214750927.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 20 जुलाई। नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी को कोतरारोड पुलिस ने गुजरात के बड़ोदरा से पकड़ा। आरोपी को अपहरण व पॉक्सो एक्ट में कोर्ट पेश कर जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को कोतरारोड पुलिस द्वारा गुजरात के बड़ोदरा से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया है। आरोपी को पुलिस ने अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गुम बालिका के संबंध में 31 मार्च को बालिका के पिता द्वारा बालिका के गुम हो जाने के संबंध में थाना कोतरारोड में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान बालिका के बाल कल्याण समिति नासिक (महाराष्ट्र) में होने की जानकारी मिली, जहां से बालिका को रायगढ़ लाया गया। आठ अप्रैल को बालिका की दस्तयाबी की कार्रवाई कर कथन लिया गया जिसमें बालिका बताई कि उनके बस्ती में गार्ड का काम करने वाला युवक बबलू बंजारे किराया मकान लेकर रहता था जिससे बातचीत होती थी। 27 मार्च के सुबह बबलू द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखने का विश्वास देकर अपने साथ ट्रेन में बिठाकर गुजरात ले जा रहा था। नासिक के पास ट्रेन में टीटी ने दोनों को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया।
बालिका को बाल कल्याण समिति में रखवाया गया, बबलू बंजारे गुजरात भाग गया। बालिका के कथन से नाबालिग को भगा ले जाने की पुष्टि पर कोतरारोड पुलिस द्वारा एसपी से अनुमति प्राप्त कर आरोपी बबलू बंजारे की पतासाजी के लिए गुजरात रवाना हुई। पुलिस ने आरोपी को गुजरात के बड़ोदरा में नवनिर्मित यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम करते पकड़ा जिसे अपरिक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घटना स्वीकार किया। प्रकरण में धारा 366 (ए) आईपीसी और 12, 18 पॉक्सो एक्ट जोडक़र आरोपी को न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।