बलौदा बाजार

बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों में दबिश, 12 को नोटिस
29-Aug-2024 3:41 PM
बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों में दबिश, 12 को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 29 अगस्त।
कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया, साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है। 

सीएमएचओ ने बताया कि जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। आज इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई। परीक्षण के दौरान इन संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है। इसके लिए स्थान पर ही उन्हें नोटिस दिया गया। 

नोटिस में उल्लेख है कि बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर प्रथम बार संचालक पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार सम्बंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार 20 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर दोष सिद्ध होने पर 03 वर्ष का कारावास अथवा 50 हज़ार जुर्माना अथवा दोनों के भागी होंगे। जिन संस्थाओं की जांच की गई उसमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी,गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी , क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल,रामगोपाल साहू लैब कसडोल,शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल,सिटी डेंटल केयर कसडोल,कबीर पैथोलोजी कसडोल,वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी, रत्ना क्लीनिक कसडोल मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल है। 

सीएमएचओ के अनुसार आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी तथा बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में डॉ. कल्याण सिंह कुरुवंशी जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम, डॉ. रवि शंकर अजगल्ले बीएमओ कसडोल नूतन प्रकाश प्रधान,स्टेनो तथा दीपक चंद्रवंशी बायो मेडिकल इंजीनियर उपस्थित रहे।
 

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