रायपुर

नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रियायती जमीन, आबकारी नीति को मंजूरी
13-Feb-2021 5:59 PM
नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रियायती जमीन, आबकारी नीति को मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 फरवरी। नवा रायपुर में शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के लिए सरकार ने रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में प्रीमियम की दरों में कमी की गई है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।   बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए एकल और समूह में ग्राम की नल जल योजना या रेट्रोफिटिंग कार्यो (ग्राम के अंदर के कार्यो) का एकल और समूह में निविदा के माध्यम से 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल और स्वच्छता मिशन को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

पांच करोड़ से अधिक के टेंडर की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार राज्य स्तरीय कमेटी को दिया गया है। इसी तरह समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत (ग्राम के बाहर के कार्यो) विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौपा गया है।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इसके अलावा नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। समितियों द्वारा यह कार्य राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा। लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। कैम्पा मद से राज्य के वनक्षेत्रों में डीजीपीएस सर्वे कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य के अधीन औद्योगिक संस्थानों को शासन द्वारा जिस स्त्रोत (शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि) से जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है, उसी स्त्रोत हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल दर ही लागू करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर की खरीदी एक वर्ष के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। शंकराचार्य आश्रम मानव सेवा तथा जनकल्याण के लिए ग्राम बोरियाकला तहसील व जिला रायपुर में आबंटित भूमि की निर्धारित प्रब्याजि-भू-भाटक राशि को माफ कर टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया।  छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

पिछले साल 5 हजार करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई थी। इतनी ही राशि इस साल प्राप्त होने की उम्मीद जताई गई है। नीति यथावत रही है।

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