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बिलासपुर से भोपाल और इंदौर की उड़ानों को बंद करने का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 मार्च। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित आवेदन पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर से भोपाल और इंदौर की उड़ानों को बंद करने तथा मनमाना किराया लेने को लेकर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एलायंस एयर को नोटिस जारी किया है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कोसी की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ताओं की और से कहा गया कि उड़ान योजना के तहत संचालित सेवा को एक साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता लेकिन भोपाल और इंदौर की उड़ानों को क्रमश: 4 और 5 महीने में बंद कर दिया गया। याचिका में एलाइंस एयर द्वारा दिल्ली का किराया 23 हजार रुपए तक वसूल करने पर भी सवाल उठाया गया क्योंकि उड़ान योजना की गाइड लाइन में किराया एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं रखा जा सकता। आवेदन में बिलासपुर से इंदौर उड़ान बरकरार रखने और दिल्ली का किराया कम करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट से जारी नोटिस का जवाब प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में देना है। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है।
शुक्रवार की सुनवाई में खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमीन वापसी पर कोई आपत्ति न होने के कथन को रिकार्ड में लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के सन् 2023-24 के बजट के उस अंश को भी कोर्ट ने संज्ञान में लिया जिसमें 89 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान एयरपोर्ट की जमीन वापसी के लिए किया गया है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के कथन को भी रिकार्ड में लिया गया जिसमें कहा गया है कि नाइट लैंडिंग कार्य के लिए 28 एकड़ जमीन की तुरंत आवश्यकता है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने एयरपोर्ट के पहुंच मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग रखी।