सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 11 सितंबर। राज्य सूचना आयोग द्वारा पुष्पेंद्र शर्मा तत्कालीक जन सूचना अधिकारी तहसील कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को किया 25 हजार का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत वेतन से कटौती कर शासन के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
जानकरी के मुताबिक जन सूचना अधिकारी तहसील कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के समक्ष गत 21नवम्बर 2014 को डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से 62 वी बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा ग्राम हसूली तहसील अंबिकापुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 680/1, 693/1, 674/2 रकबा क्रमांक 3.602, 7.446, 1.804 है0 के संबंध में कलेक्टर सरगुजा के यहां से जांच हेतु आए प्रकरण के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था।जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर एवं धारा 6(3) का पालन नहीं करने के कारण माननीय राज्य सूचना आयोग में धारा 18 के तहत डी0के0 सोनी के द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2015 को शिकायत प्रस्तुत किया गया था।
उक्त शिकायत आवेदन को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी तहसील कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालीक जन सूचना अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा से जवाब मंगाया गया लेकिन पुष्पेंद्र शर्मा के कारण बताओ सूचना का कोई भी जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही उपस्थित हुए।
जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को शिकायत में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा पुष्पेंद्र शर्मा तत्कालीक जन सूचना अधिकारी तहसील कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा एवं वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर को 25000 रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत आधिरोपित किया गया एवं पुष्पेंद्र शर्मा के वेतन से उक्त राशि कटौती कर शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश कलेक्टर सरगुजा को दिया गया है।