रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 अक्टूबर। जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में द यूनियन ब्लूमबर्ग: एक पहल तथा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण इकाई द्वारा ‘‘तंबाकू उद्योग का हस्तक्षेप और एफसीटीसी अनुच्छेद 5.3. के साथ राज्य की नीति विकसित करने की आवश्यकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ तथा विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन डॉ. निर्मल वर्मा एवं डॉ. राणा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।
कार्यशाला में प्रमुख रूप से डॉ. सोनू गोयल, संचालक, आरसीटी सी पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा ‘‘डब्ल्यूएचओ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी)’’ के रणनीति की जानकारी दी गई जिसमें विशेष रूप से आर्टिकल 5.3 और तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही तंबाकू उद्योग के उत्पाद एवं प्रवाह को रोकने के लिए शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक निकोटिन वितरण प्रणाली बनाने वाली कम्पनी द्वारा प्रचार किया जाता है कि, ई-सिगरेट, सिगरेट छोडऩे का अच्छा विकल्प है, परन्तु ई-सिगरेट उतना ही नुकसानदायक है, जितना कि सिगरेट। ई-सिगरेट के विनिर्माण, वितरण, आयात एवं विक्रय पर 1 साल की सजा एवं 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।