बलौदा बाजार
जनसुनवाई में गाली गलौज सहित शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 18 फरवरी। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा समेत 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक ने तीन दिन पहले जनसुनवाई में प्रदर्शन किया था।
यह प्रदर्शन न्यू विस्टा लिमिटेड रिसदा के माईस विस्तार के लिए 16 फरवरी को पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित जनसुनवाई के दौरान किया गया था। विधायक शर्मा उनके समर्थकों पर अनाधिकृत रूप से सुनवाई के लिए बनाए मंच में प्रवेश करने, बैरिकेड तोडऩे, पंडाल व कुर्सियों में तोडफ़ोड़ करने तथा पुलिस वालों के साथ गाली गलौज का आरोप लगाते हुए थाना सिटी कोतवाली में गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, वहीं विधायक ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है।
थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थी समीर कुर्रे पिता सुरेश कुर्रे निवासी माना रायपुर के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें उल्लेख करते हुए प्रार्थी ने लिखा है कि 16 फरवरी को ग्राम ढनढनी में न्यू विस्टा कंपनी के जनसुनवाई में उनकी ड्यूटी मेन गेट पर लगी थी, जनसुनवाई का समय 11 बजे से था, पुलिस सुबह 8 बजे से ड्यूटी पर तैनात थी, सुबह लगभग 9.30 में विधायक प्रमोद शर्मा एवं उनके 100-150 साथ ही वाहन से सभा स्थल पर आ गए हैं और जनसुनवाई के पूर्व ही आनाधिकृत रूप से सभा स्थल तक जाने का प्रयास करने लगे, उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हें काफी समझाइश दी गई, परंतु विधायक व उनके समर्थन साथी अधिकारियों से उलझने लगे पश्चात उग्र होते हुए नारे लगाते हुए पुलिस को गाली देने लगे, साथ ही विधायक ने समर्थकों को अंदर घुसने के लिए कहा, जिसके चलते लगभग 100 150 लोग पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए अंदर घुसने का प्रयास करने लगे।
सुरक्षा में लगे बैरिकेट को तोडऩे के अलावा आगंतुकों लोगों के लिए लगे टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे टेंट में लगे लोहे से पाईप पुलिस पर गिर गये, पास रखी कुर्सियों में भी तोडफ़ोड़ किया गया। विधायक एवं उनके साथियों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए कर्तव्यों पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार व धक्का-मुक्की की गई विधायक एवं उनके साथियों के इस कृत्य से एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया।
आवाज उठाना मेरा कर्तव्य
विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में विधायक शर्मा ने कहा कि आयोजन स्थल पर वे और उनके समर्थकों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने क्षेत्र के विकास आदि मुद्दों को लेकर लोकतंत्र की तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। आगे भी युवाओं तथा क्षेत्र के हित के लिए वे संघर्षरत रहेंगे। उनके और सहयोगियों द्वारा किसी प्रकार का अवैधानिक कृत्य नहीं किया गया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनों के अधिकार व क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाना उनका कर्तव्य है।
100-150 लोग उपद्रव में शामिल थे
इनके खिलाफ हुआ एफआईआर
प्रार्थी आरक्षक के अनुसार ड्यूटी पर उपस्थित स्थानीय पुलिस बल से पूछताछ करने पर पता चला कि विधायक, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि योगेश वर्मा, मनीष वर्मा, अमितेश नेताम, पंकज मरैया, महान मिश्रा, पारसमणि साहू, सुरेंद्र साहू, किशन रजक, विकास शर्मा, आशीष पांडे, शाहिद खान, गजेंद्र चंद्राकर, संजय शर्मा, हरिशंकर पांडे, एवं 100-150 अन्य लोग उपद्रव में शामिल थे। उनके द्वारा धक्का-मुक्की करने से प्रार्थी आरक्षक को दाहिने हाथ के पंजे में चोट आई है।
प्रार्थी के अनुसार इस घटना में आरक्षक प्रकाश तिवारी, सुनील कुमार बंजारे, राघवेंद्र साहू, प्रतिष्ठा तिवारी, रोहित सिंह, सौरभ चौबे, दामोदर सिंह को भी चोटें आई हैं। शिकायत पश्चात थाना सिटी कोतवाली में विधायक एवं उनके साथियों के खिलाफ भादवि की धारा 186, 294, 332, 34, 353, 427, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।