बलौदा बाजार

रूचि रियल स्टेट कंपनी की संपत्ति नीलामी नहीं, निवेशकों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी
20-Feb-2022 3:16 PM
रूचि रियल स्टेट कंपनी की संपत्ति नीलामी नहीं, निवेशकों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसींवा, 20 फरवरी।
छग में चिटफण्ड निवेशकों के हित के लिए चिटफंड अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत सभी चिटफण्ड कंपनियों में फंसे पैसे को उनकी संपत्ति बेचकर लोगों को राशि लौटाई जाएगी। इसके तहत वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर दर्जनों चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की नीलामी करने जिला न्यायालय रायपुर से अनुमति ले ली गई है, जिसकी जल्द नीलामी कर लोगों को पैसे वापस करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर ने रुचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी की बिरगांव रायपुर में 7 करोड़ रुपए की स्थित संपत्ति को न्यायालय से कुर्की नीलामी करने की अनुमति नहीं ली जा रही है।

 निवेशकों ने इस संपत्ति का चिन्हांकन 2013 में ही कर लिया है। इस कंपनी को प्रकिया से अलग रखा जा रहा है, जिससे कंपनी के निवेशक प्रशासन के इस भेदभाव पूर्ण नीति से भडक़े हुए हैं और आंदोलन के मुड में है तथा जल्द ही रायपुर में जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। निवेशकों का कहना है कि प्रशासन का यह भेदभाव नीति बर्दास्त नहीं किया जाएगा हमारी प्रमुख मांग पूरी नहीं हो जाती सडक़ की लड़ाई जारी रखेंगे।
शासन ने अधिनियम में यह कहीं नहीं कहा है की 2015 के बाद वाली कंपनियों की संपत्ति कुर्की नीलामी की जाएगी और 2015 के पहले वाली कंपनियों की संपत्ति की कुर्की नीलामी नहीं की जाएगी।

एसपी कार्यालय रायपुर के चिटफण्ड सेल में पदस्थ अधिकारी ओम प्रधान ने ये कहा रुचि रियल स्टेट कंपनी 2011 की है, जिसका मामला जिला न्यायालय में चल रहा है वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर 2015 के बाद वाली चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। यदि कंपनी की सम्पत्ति को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया में लाना है तो कोई शिकायत कर्ता द्वारा संबंधित थाना से वर्तमान तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराना होगा तभी इस प्रक्रिया में लाया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जो इस कंपनी के निवेशकों के हित में अच्छा हो सके इसके लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर प्रक्रिया में लाने जल्द पहल किया जाएगा ताकि लोगों को पैसा वापस मिल सके। यह तो उन सभी चिटफण्ड कंपनियों पर लागू होगा, जिसकी यहां संपत्ति हो लेकिन जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय रायपुर द्वारा रुचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा। जिससे उक्त कंपनी के सैकड़ों निवेशकों में नाराजगी व्याप्त है और नाराजगी तो स्वाभाविक है कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनियों में फंसे लोगों को उनके पैसे लौटाया जाएगा।

सरकार ने यह नहीं कहा है की 2015 के बाद के ही चिटफण्ड कंपनियों में फंसे लोगों के पैसे वापस होंगे और बाकी के नहीं होंगे। ज्ञातव्य हो कि रूचि रियल स्टेट चिटफण्ड कंपनी के निवेशकों ने ही संपत्ति जल्द कुर्की नीलामी करने हेतु 2012 से लेकर अभी तक छ ग के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी को कईयो बार ज्ञापन सौंपा गया था। कंपनी के निवेशक बीजेपी सरकार के समय से ही आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच जब इनकी कंपनी को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है तो वे बेहद हताश होकर आंदोलन का रूपरेखा बना रहे हैं, वहीं आगामी हफ्ते में कलेक्टर, एसपी कार्यालय का घेराव करने बाध्य हो रहे हैं। निवेशक संपत्ति को कुर्की नीलामी की प्रक्रिया में लाने  राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news