बिलासपुर

शनिचरी बाजार में बेदखली के खिलाफ दायर पीआईएल पर हाई कोर्ट में सुनवाई
06-Apr-2022 1:15 PM
शनिचरी बाजार में बेदखली के खिलाफ दायर पीआईएल पर हाई कोर्ट में सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल।
स्मार्ट रोड बनाने के लिए की गई बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर पीआईएल पर नगर निगम ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए इसके दोनों और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने तिलक नगर स्थित इंदिरा सेतु से गोंडपारा शनिचरी बाजार रपटा तक के निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया था। इनमें स्कूल दुकान और अनेक मकान शामिल थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता रामकृष्ण भार्गव की ओर से कहा गया है कि जिस जमीन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कब्जा हटाया गया वह न तो नगर निगम की है और न ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड की। इस जमीन पर राजस्व विभाग ने वर्षों पूर्व अस्थायी और स्थायी पट्टे आवंटित किए थे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस जमीन से लोगों को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस बल का प्रयोग करते हुए नगर निगम ने कब्जा हटा दिया।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से जवाब मांगा था। जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय लेने के बाद नगर निगम ने बीते मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया है। अब इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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