बिलासपुर

आईटीएम ने बिना अनुमति एडमिशन लेकर डिग्री बांटी, छात्रों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
06-Apr-2022 10:30 PM
आईटीएम ने बिना अनुमति एडमिशन लेकर डिग्री बांटी, छात्रों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 6 अप्रैल।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर की इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद पैरामेडिकल काउंसिल को उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है।

नया रायपुर में निजी विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईपीएल संचालित है। यहां से बीएससी ऑप्टोमेट्री और एमएलटी कोर्स करने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि जब उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए यहां की डिग्री लेकर आवेदन लगाया, तब उन्हें पता चला कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। बिना अनुमति के ही यूनिवर्सिटी ने कोर्स संचालित किया और डिग्री बांट दी। इसके चलते उन्हें सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए अपात्र कर दिया गया।

छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें अनुमति नहीं मिलने के बारे में अंधेरे में रखा। उन्होंने नियमानुसार यूनिवर्सिटी में आवेदन देकर प्रवेश प्राप्त किया और पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने वाले प्रभावित छात्रों की संख्या 117 है।

याचिका पर जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता छात्र-छात्राओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पैरामेडिकल काउंसिल को आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई तक इन छात्रों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाए।

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