महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 19 जुलाई। हत्या के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने बुंदेली चौकी थाना तेंदूकोना ग्राम बिराजपाली निवासी बीरसिंह बरिहा (26) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपी को 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है।
अभियोजन के अनुसार 9 मार्च 2020 को रात्रि 9 बजे के आसपास बिराजपाली निवासी चंद्रभान बरिहा ने बुंदेली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब शाम 7 बजे उनके चाचा वेदप्रकाश उर्फ बउ बरिहा के साथ घर आ रहे थे। रास्ते में टिकेश्वर उर्फ टुकु चौहान के किराना दुकान में रुककर उसने गुटखा खरीदा और मोटरसाइकिल के पास आकर खड़े हो गए।
उसी समय आरोपी बीरसिंह बरिहा अपने हाथ में टंगिया पकडक़र आया और चाचा वेदप्रकाश के साथ गाली-गलौच कर टंगिया से उसके सिर में प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ। आरोपी के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया था।
घटना से पहले आरोपी और मृतक के बीच तालाब में मछली को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसके कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।