महासमुन्द

कार से सागौन चोरी, 9 लट्ठे, 3 गिरफ्तार
20-Jul-2022 5:38 PM
कार से सागौन चोरी, 9 लट्ठे, 3 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 20 जुलाई।
समीप के वन परिक्षेत्र कोठारी में वन कर्मियों ने एक सागौन के लट्ठों से भरी कार जब्त की है। कार चालक वन विभाग की कार्रवाई से बचने कार को ही आग लगा कर भाग खड़ा हुआ, परन्तु कार से मिले दस्तावेजों के आधार पर वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोठारी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 220 से 9 नग सागौन भरी एक कार सीजी 08 0423 को पकडऩे में सफलता हासिल की है। जानकारी अनुसार कोठारी परिक्षेत्र मुख्यालय से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर विगत 14 जुलाई को मुखबिर की सूचना के बाद पिथौरा-कसडोल पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग में एक कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी है।
सूचना मिलते ही वन कर्मियों ने तीन मोटर साईकिल में सवार होकर कार को पीछा किया। वन कर्मियों को पीछा करते देख कार चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी, परन्तु अधिक पुरानी कार होने के कारण वह रास्ते में ही खराब हो गयी। वन अमले और धुंआ छोड़ती कार के पीछे धुआं के बीच फिल्मी स्टाइल में वन कर्मी भागते रहे परन्तु धुंए के बीच कार चालक सागौन लठ्ठों से भरी कार को आग लगाकर जंगल में ही कार छोडक़र रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया।

परन्तु वन कर्मियों ने जलती कार से आग बुझा कर उसे धक्का देकर कोठारी मुख्यालय ले आये। इसके बाद कार से जब्त किये गए मोबाइल एवं दस्तावेजों के आधार पर कुल आरोपियों को पकड़ कर परिक्षेत्र कार्यालय में लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल लिया है।
पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी जय कुमार कंवर ग्राम टेमरी, संलिप्त आरोपी रामलाल यादव कोठारी, जयलाल कोठारी बताया गया है।

परिक्षेत्र अधिकारी पवन सिन्हा ने बताया कि वारदात की ही रात को भागे हुए कार चालक ने सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से कार में आग लगाकर भाग गया था। जब्त किये गए सामग्री में 0.323 घन मीटर सागौन लकड़ी का लट्ठा मूल्य 15 हजार रुपये आकी गई है। साथ ही एक नग टार्च, एक नग सैमसंग की पैड मोबाइल, बैटरी खरीदी की रसीद, कार की आरसी बुक की फोटोकॉपी भी बरामद किया गया है। इस प्रकरण में कार के लिए खरीदी गई बैटरी की रसीद के आधार पर पता-साजी कर कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें मुख्य आरोपी जय कुमार टेमरी, संलिप्त आरोपी रामलाल यादव कोठारी, जयलाल कोठारी होना बताया गया।
आरोपियों को वनोपज व्यापार विनियम-1969-1(3),(2),(क्च), धारा2(घ)(ण)15और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत मामला पंजीबद्ध कर तीनों आरोपी को रिमांड पर कसडोल न्यायालय लेकर जाया गया है।

 

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