रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। राज्य शासन ने जल संसाधन संभाग-2 रामानुजगंज के सहायक अभियंता संजय ग्रायकर को निलंबित कर दिया है। उन्हें ईएनसी आफिस अटैच किया गया है।
विभाग के अवर सचिव प्रेम सिंह घरेंद्र के द्वारा जारी आदेश के अनुसार संजय के खिलाफ रामानुजगंज अंतर्गत 2022-23 की सिंचाई योजनाओं में भू-अर्जन के लिए आबंटित 867.00 लाख रू. को योरसेल्फ चेक के माध्यम से फर्मों के व्यक्तिगत खाते में फर्जी भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी। उनके द्वारा भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु अपनाई गई यह प्रक्रिया वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य नीति में स्पष्ट किए गए प्रावधान के विपरित होने से अनियमितता की विस्तृत जांच की जरूरत है।
साथ ही इसके लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अपेक्षित है। संजय कुमार ग्रायकर जो मूलत: सहायक अभियंता है और रामानुजगंज में प्रभारी ईई के पद पर कार्यरत हैं उन्हें छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के फलस्वरूप तत्काल निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें पीएनसी आफिस अटैच करत ेहुए जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।