रायपुर

रिटायर्ड कर्मियों के पीपीओ में अनावश्यक विलंब पर भडक़ी वित्त सचिव
28-Sep-2022 4:09 PM
रिटायर्ड कर्मियों के पीपीओ में अनावश्यक विलंब पर भडक़ी वित्त सचिव

बोली— अगली बैठक में सारे प्रकरण क्लीयर की रिपोर्ट के साथ आएं 

पूरे प्रदेश में 4 हजार से अधिक प्रकरण लंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 सितंबर।
वित्त सचिव श्रीमती डी. अलरमेलमंगई ने  संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं जीपीएफ  के ऋणात्मक शेष के संबंध में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उप महालेखाकार श्रीमती जी.एलीलरसी एवं महालेखाकार  के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश में इस समय 4130 रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन ऑर्डर लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक राजधानी रायपुर में 1102, बस्तर में 987, बिलासपुर में 942, दुर्ग में 741 और सरगुजा में 358 प्रकरण या तो संयुक्त संचालकों के यहां या फिर एजी ऑफीस में फंसे पड़े हैं।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2018 में जीपीएफ ऑनलाईन होने के पूर्व की अवधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरण लंबित होने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।  आहरण-संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण पर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के बारे में अवगत कराया गया। इस संबंध में सचिव वित्त ने इनके निपटारे के लिए एजी एवं संभागीय संयुक्त संचालक, पेंशन के समन्वय से जिला स्तर पर सभी डीडीओ के लिए कार्यशाला आयोजित करने कहा।  प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ई-कोष पोर्टल पर महालेखाकार कार्यालय की शिकायत निवारण प्रणाली एवं सम्पर्क दूरभाष क्रमांक सभी अभिदाताओं एवं डीडीओ के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में एजी ऑफिस में  हेल्पलाईन 0771-2281499, 094255-27697 तथा महालेखाकार कार्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ क्रमांक-123 (जीपीएफ अभिदाताओं हेतु हेल्प डेस्क) उपलब्ध कराया गया।

सचिव वित्त द्वारा सभी संभागीय पेंशन कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रकरण एवं उनके निराकरण की समीक्षा की गई। संभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कड़ी फटकार लगाई गई तथा चेतावनी दी गई कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए पेंशन प्रकरणों का परीक्षण कर एक ही बार में समस्त आपत्तियां दर्ज की जाए। सामान्य आपत्तियों के संबंध में डीडीओ से समन्वय कर उनका निराकरण पेंशन कार्यालय में ही कराया जाए।

ऐसे ऑनलाईन प्रकरण जिनमें पेंशन प्रकरण भौतिक रूप से नहीं प्रेषित किया गया है, के संबंध में संबंधित विभाग के संभागीय अधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर प्रकरण मंगाने की कार्यवाही की जाए।

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