राजनांदगांव

शिक्षा विभाग का दफ्तर भी होगा कुर्क
08-Nov-2022 2:34 PM
शिक्षा विभाग का दफ्तर भी होगा कुर्क

मृत शिक्षक की पत्नी को ग्रेज्युटी राशि नहीं मिलने पर नियंत्रण प्राधिकारी का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 नवंबर।
डेढ़ साल पहले एक शिक्षक की मौत के बाद उसकी पत्नी को ग्रेज्युटी राशि नहीं दिए जाने के मामले में नियंत्रण प्राधिकारी ने शिक्षा महकमे के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। सीएमएचओ कार्यालय के बाद यह दूसरा सरकारी दफ्तर है, जिसे कुर्क करने का मामला सामने आया है।

मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के  अधीन ज्योतिन्द्र श्रीवास्तव की डेढ़ साल पहले अचानक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पश्चात मृतक की पत्नी आभा श्रीवास्तव को विभाग की ओर से ग्रेज्युटी राशि 7 लाख 33 हजार रुपए मिलना था, लेकिन विभाग उस राशि पर कुंडली मारकर बैठ गया। इसके बाद प्रार्थिया आभा श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर नियंत्रण प्राधिकारी के संज्ञान में लाया।

प्राधिकारी आरके प्रधान ने सुनवाई के बाद जिला कलेक्टर को राशि दिए जाने के लिए पत्र लिखा। बताया जा रहा है कि राजनांदगंाव एसडीएम के पूरे प्रकरण से जुड़ा पुलिंदा पहुंच गया है। जिसके बाद प्राधिकारी ने शिक्षा महकमे के दफ्तर को कुर्क कर राशि दिए जाने का आदेश दिया है।  स्व. ज्योतिन्द्र श्रीवास्तव 1998 से 12 अप्रैल 2021 तक जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत थे। 12 अप्रैल को उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मौत के बाद उपादन (गे्रज्युटी) की राशि को लेकर मृतक की पत्नी चक्कर लगा रही है। नियंत्रक प्राधिकारी ने पाया कि प्रार्थी के पति की सेवा 23 वर्ष तक मान्य की गई। प्रार्थिया ने अपने आवेदन में पति द्वारा शिक्षक के तौर पर 55 हजार 311 रुपए आखिरी वेतन प्राप्त करने का उल्लेख किया है। अंतिम मासिक वेतन के आधार पर ग्रेज्युटी  की राशि 7 लाख 33 हजार 934 रुपए तय की गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अधिनियम का पालन नहीं किया है। उत्पादन भुगतान अधिनियम की धारा 1972 का पालन नहीं किया गया है। धारा 7(3) अंतर्गत प्रार्थी ब्याज भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है। नियंत्रण प्राधिकारी ने अधिनियम की शर्तों के अनुसार 13 मई 2021 के आदेश में 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
बहरहाल राजनांदगांव के सरकारी दफ्तरों में कुर्की के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के दफ्तर को कुर्क करने के आदेश से खलबली मच गई है।

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