राजनांदगांव

एबीस ट्रेड मार्क का उपयोग न करने दुर्ग के व्यापारी को हाईकोर्ट आदेश
10-Nov-2022 1:17 PM
एबीस ट्रेड मार्क का उपयोग न करने दुर्ग के व्यापारी को हाईकोर्ट आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 नवंबर।
पोल्ट्री-डेयरी व खाद्य तेल कारोबारी समूह एबीस के ट्रेड मार्क का सालों से इस्तेमाल कर रहे दुर्ग के एक व्यापारी को हाईकोर्ट ने एक आदेश में एबीस ट्रेड मार्क का उपयोग नहीं करने का आदेश जारी किया है।
एबीस कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधि अंजुम अल्वी ने बताया कि मध्य भारत के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह आईबी गु्रप द्वारा राजनंादगांव में एबीस कंपनी के नाम से विगत 30 वर्षों से व्यवसाय संचालित किया जा रहा है। कुछ माह पूर्व दुर्ग के व्यापारी गुंजन नालोडे, स्वामी श्री महावीर उद्योग दुर्ग द्वारा एबीस कंपनी के निर्मित उत्पाद सामान अपने उत्पाद (साबुन, डिटर्जेंट पावडर आदि) की पैकिंग में  ऐसे चिन्हों का प्रयोग कर रहा है, जो कि आम लोगों में यह भ्रम पैदा करता है कि उसके द्वारा विक्रय किए जा रहे उत्पाद एबीस कंपनी राजनांदगांव द्वारा उत्पादित है। अत: कंपनी ने हाईकोर्ट में उक्त कृत्य पर  रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। जिसमें  हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फौरन गुंजन नालोडे निवासी शिक्षक नगर दुर्ग को आदेशित किया है कि उक्त नाम की किसी भी वस्तु को न विक्रय करें और न साथ ही जो भी उसके पास उक्त नाम से स्टॉक सामग्री है, उसे सुरक्षित कर तुरंत नष्ट करें। गौरतलब है कि एबीस कंपनी के द्वारा निर्मित उत्पाद काफी गुणवत्ता से परिपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा खाद्य तेल और डेयरी प्रोडक्ट दूध, घी, दही की भी बाजार में खासी मांग है।
 

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