बलौदा बाजार

अब जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में बनेगा राशन कार्ड
22-Apr-2023 3:46 PM
अब जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में बनेगा राशन कार्ड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 22 अप्रैल। राशनकार्ड अधिनियम 2016 के तहत हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र-01 एवं राशनकार्ड में नवीन सदस्य जोडऩे हेतु प्रपत्र-02 में नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरीय निकाय में एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदन पत्र प्राप्ति पर,सक्षम अधिकारी आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों का मिलान घोशणा पत्र अनुसार किया जाएगा। जिसे ग्राम पंचायत राशनकार्ड निर्माण के लिए संबंधित जनपद पंचायत में प्रस्तुत किया जाएगा। जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा जांच उपरांत पात्र पाये जाने पर पात्रता अनुसार राशनकार्ड जारी किया जाएगा।

इस हेतु नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को राशन कार्ड जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त करते हुये सदस्यों का नाम काटना/जोडऩा, नवीन राशनकार्ड का निर्माण एवं विलोपन के लिए अधिकृत किया गया है। हितग्राहियों को छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी किये जाने वाले अन्त्योदय अन्न योजना/विषेश कमजोर समूह के परिवार को जारी किये जाने वाले राशनकार्ड एवं प्राथमिकता वाले परिवार भूमिहीन, सीमांत,लघु कृषक परिवार, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत श्रमिक के रुप में पंजीकृत एवं सनिर्माण कर्मकार के अंतर्गत श्रमिक के रुप में पंजीकृत हितग्राही, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के है तथा जिनके पास आजिवका के सुनिश्चित साधान नहीं है। निराश्रित योजना के हितग्राही के अंतर्गत हितग्राही, परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुवा मजदूर है, परिवार मुखिया आवासहीन है, परिवार की मुख्यिा विधवा एवं परित्यक्ता अथवा एकाकी महिला है, परिवार की मुखिया नि:शक्तजन है, गंभीर लाईलाज बिमारी से पीडि़त है (कैंसर, कुष्ठ, एडस, सिकलसेल एनीमिया) से व्यक्तियों को पात्रतानुसार नि:शुल्क जारी किया जावेगा, जबकि सामान्य (एपीएल) श्रेणी के हितग्राही परिवारों को 10 रुपए शुल्क लेकर सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड जारी किया जाएगा। जिस हेतु हितग्राही स्वयं अथवा नगरीय निकाय जनपद पंचायत द्वारा राशि शासन के खाद्य संचालनालय के निर्धारित मद मुख्य शीर्ष 0408, भण्डारण तथा भण्डागार 0102 एवं अन्य प्राप्तियां 800 के मद में जमा किया जावेगा। पूर्व में यह कार्य जिला कार्यालय में किया जाता है। गौरतलब है कि छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में वर्तमान में प्राथमिकता बीपीएल कार्ड 2 लाख 94 हजार 843 एवं सामान्य (एपीएल) श्रेणी का 30 हजार 7 सौ कुल 3 लाख 25 हजार 543 राशन कार्ड जारी है।

राशनकार्ड का निर्माण एवं विलोपन, सदस्यों के नाम जोडऩे एवं काटने का कार्य छ.ग. राशनकार्ड अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के तहत नियमानुसार किया जाएगा। राशनकार्ड पूर्ववत महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा।

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