बलौदा बाजार

फ्रीहोल्ड के प्रकरण में राजस्व विभाग के विलंब का खामियाजा भोग रहे भूस्वामी
14-May-2023 9:01 PM
फ्रीहोल्ड के प्रकरण में राजस्व विभाग के विलंब का खामियाजा भोग रहे भूस्वामी

वर्ष 2019 से राशि जमा करने के बावजूद लंबित है प्रकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 14 मई। जिला में लगातार राजस्व के प्रकरणों के निराकरण में विलंब की शिकायतें आमजनों द्वारा की जा रही है। पूर्व में प्रशासनिक कड़़ाई के अभाव में अब आमजनों को बेवजह परेशान होना पड़ रहा है।

ताजा मामला भूमि के फ्रीहोल्ड का है। जिसमें पूर्व में बरती गई सुस्ती का खामियाजा हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। विभाग के द्वारा बरती गई लापरवाही का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों से भारी-भरकम राशि चुकाने के बाद भी उनके प्रकरण लंबित थे। किसी तरह पूर्व जिलाधीश रजत बंसल एवं एसडीएम रोम श्रीवास्तव और संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा पहल कर ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया गया किंतु 31 मार्च के बाद राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट से हितग्राही वंचित हो गए हैं। अब उन्हें स्वयं की भूमि पर भू स्वामित्व पाने के लिए भारी-भरकम राशि पंजीयन कार्यालय में जमा करना होगा। स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हितग्राहियों में शासन प्रशासन के इस निर्णय को लेकर तीव्र आक्रोश व्यक्त है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर आवंटित शासकीय भूमि खनन पर काबिज हितग्राहियों हेतु रियायती दर पर स्थाई पट्टा आवंटित कर उन्हें भू स्वामित्व देने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई थी। पश्चात राजस्व अमले द्वारा ऐसे हितग्राहियों के पट्टे के आवास भूमि की नाप जोक कर वर्ष 2019 के अंत में ऐसे दर्जनों हितग्राहियों को डिमांड नोटिस दिया गया था। हितग्राहियों द्वारा लाखों रुपए चालान के माध्यम से शासन के खाते में राशि भी जमा कर दी गई। जिसके बाद आवेदक पट्टे की भूमि पर स्वामित्व को लेकर आशान्वित थे। 2020 में कोरोना काल की वजह से इस कार्य में विलंब के पश्चात तत्कालीन जिलाधीशो एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा इस कार्य के प्रति लगातार उदासीनता बरती गई। इसके चलते लाखों रुपए जमा करने के बावजूद हितग्राहियों को भू स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सका। इस दौरान जिला में तीन जिलाधीश बदल गए जिन्हें लगातार प्रदेश के प्रमुख कैबिनेट मंत्री जिला कांग्रेस अध्यक्ष विभिन्न निगम मंडल के अध्यक्षों द्वारा फ्रीहोल्ड के मामलों के लंबित होने की जानकारी एवं प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद दर्जनों हितग्राहियों की फाइल लंबी पड़ी रही। वहीं कलेक्टर रजत बंसल की नियुक्ति के पश्चात नगरी निकाय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के विशेष निर्देश पर ऐसे लंबित प्रकरणों का शीघ्र से निपटारा का प्रयास किया गया। बहुत से हितग्राहियों को 31 मार्च 2023 के पूर्व भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान कर दिया गया। जिन्होंने छूट का लाभ उठाते हुए पंजीयक कार्यालय में महज 2000 का शुल्क जमा कर पंजीयन कार्य संपन्न करा लिया। वही ऐसे प्रकरण जिनमें आदेश 31 मार्च के बाद हुआ उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलने के चलते भू स्वामित्व प्राप्त करने हेतु लाखों रुपए पंजीयन में व्यक्त करना होगा। राजस्व अमले के द्वारा किए गए विलम का खामियाजा बेवजह हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने राज्य सरकार से मामले को संज्ञान में लेकर 2019 से आवेदन तथा शासन द्वारा मांगी गई राशि जमा करने वाले हितग्राहियों को 1 अप्रैल 2030 के बाद भी छूट प्रदान करने की मांग की गई है।

हितग्राहियों ने बलौदा बाजार क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों एवं जिला अध्यक्ष से इस मामले पर पहल कर राज्य सरकार को अवगत कराने एवं पूर्व से दिए गए आवेदनों पर 2000 पंजीयन शुल्क लिए जाने की मांग की गई है।

अपने ही जमीन के पंजीयन के लिए देना होगा लाखों रुपए

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर पंजीयन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अक्टूबर 2019 मई 2020 फरवरी 2022 के आदेश के द्वारा 31 मार्च 2023 तक आवेदक को भूमि स्वामित्व हक प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य के 2 फीसदी राशि जमा करने के उपरांत भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था।

परंतु 31 मार्च के बाद अब तक यह छूट समाप्त कर दिया गया है। अब वही कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रक छत्तीसगढ़ द्वारा 31 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें नगरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन अधिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती गैर रियायती स्थाई पटटो को भूस्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी दस्तावेजों पर स्टांप एवं पंजीयन शुल्क अधिनियम 2000 रुपए लिए जाने की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब भूमि स्वामी को अपने पट्टे की जमीन पर स्वामित्व हेतु भूमि के बाजार मूल्य का 10 फीसदी पंजीयन शुल्क देने के बाद ही स्थाई भूमि स्वामी प्राप्त हो सकेगा। इस आदेश के बाद ऐसे दर्जनों हितग्राहियों स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news