राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 जुलाई। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले के खिलाफ खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। शराबी वाहन चालक के खिलाफ इस्तागासा क्रमांक 284/2023 धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा शराबी वाहन चालक को 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जानकारी के अनुसार केसीजी पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को निरंतर कार्रवाई करते 16 जुलाई को शराब पीकर वाहन चलाने वाले को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया। जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले विनोद वर्मा 30 साल निवासी टेकापार कला को 10,000 अर्थदंड से दंडी किया।