बिलासपुर

कृषि विवि में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होगा
23-Jul-2023 5:28 PM
कृषि विवि में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के फैसले से बाधित होगा

बिलासपुर, 23 जुलाई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित होगा।
विश्वविद्यालय ने 12 और 16 जून को कृषि महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर वैज्ञानिक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कुल 32 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। इसमें सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तथा पीएचडी धारक उम्मीदवार के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के जर्नल में एक प्रकाशन को अनिवार्य किया गया। विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत अनुभव धारकों के लिए कोई छूट नहीं देने को लेकर विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र प्रबंधक चंद्रशेखर खरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

इसमें उन्होंने बताया कि अनुभव धारक व्यक्तियों को अवसर दिए बिना ही नए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों को भी विश्वविद्यालय ने पदोन्नति नहीं दी है, जो उक्त पद के पात्र होते हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट के फैसले से बाधित रखकर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

 

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