महासमुन्द
महासमुंद, 27 जुलाई। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को तीन दिवस के भीतर कार्य में उपस्थित होने नोटिस जारी की गई है। मालूम हो कि छग शासन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत् स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल कर रहे हैं। जिसके कारण से लोक हित, नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी कुदेशिया ने कहा है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की कंडिका 15 य 1 के अनुसार आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। छ.ग. शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवायें हेतु एस्मा, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिनता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 एवं 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लागू किया जावेगा। जारी सूचना उपरांत भी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।