रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। एमपी के वित्त विभाग ने आज पेंशनरों के लिए केन्द्र के समान जनवरी 23 से लम्बित महंगाई राहत की बकाया किस्त 4 फीसदी को जुलाई 23 देने के आदेश जारी कर दिया. इसके लिए वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की बाध्यता का हवाला देकर मध्यप्रदेश शासन को 2 अगस्त को पत्र भेजकर सहमति मांगा था. बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 16 अगस्त को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर सहमति देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा था.
आज आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने तुरन्त वित्त सचिव अंकित आनन्द को आदेश की प्रति भेजकर छत्तीसगढ़ में भी पेंशनर्स को अब आदेश के इंतजार में होने को लेकर अवगत कराया। इस पर उन्होंने तुरन्त फेडरेशन के संयोजक वीरेंद्र नामदेव को संदेश भेजकर सूचित करते हुए कहा कि हम भी जारी करेंगे। फेडरेशन ने उनका अभार जताते हुए कहा कि और केन्द्र देय तिथि जनवरी 23के स्थान पर जुलाई 23 से 4 फीसदी महंगाई राहत को अन्याय और अनुचित है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर तथा रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे ने दी है।