रायपुर
![छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी का एक महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड छत्तीसगढ़ डिस्टलरी कुम्हारी का एक महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1701600699G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 दिसंबर। नकली होलोग्राम का खुलासा होने पर कुम्हारी स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टलरी का लाइसेंस एक महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है ।बस्तर में अक्टूबर महीने में पकड़े गए एक ट्रक अवैध शराब के बाद मामले का खुलासा हुआ था।इसके बाद डिस्टलरी संचालक से जवाब मांगा गया था ।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आबकारी आयुक्त महादेव कांवरे ने यह कार्रवाई की है। यह नकली होलोग्राम आबकारी निगम के पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी के परिजनों की फर्म तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराती थी।
आबकारी आयुक्त ने एक अधिकृत विग्यप्ति में बताया कि बस्तर में उड़ीसा राज्य की सीमा में स्थित धनपूंजी जांच चौकी में पुलिस विभाग के द्वारा बीते 2 अक्टूबर को ग्राम धनपूंजी, नगरनार, जिला बस्तर में एक ट्रक क्रमांक क्क 32 रुहृ 3549 को जांच के लिए रोक कर तलाशी लेने पर आटा की बोरियों में छुपाकर 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य को विक्रय हेतु लेबल की अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया।
वाहन में कुल 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की के संबंध में वाहन चालक एवं अन्य 02 व्यक्ति जो वाहन में सफर कर रहे थे के द्वारा विधिवत दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने पर मदिरा को अवैध मानते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं वाहन सहित 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की को जप्त कर वाहन में सवार सभी 03 व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त मदिरा की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी 890 पेटी मदिरा कुल 42,720 नग पाव में चस्पा की गई होलोग्राम का नम्बर एक समान ही था।